Home National ISIS के आतंकी को NIA कोर्ट ने माना दोषी, मुस्लिम युवाओं को भड़काने का है आरोप 

ISIS के आतंकी को NIA कोर्ट ने माना दोषी, मुस्लिम युवाओं को भड़काने का है आरोप 

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ISIS के आतंकी को NIA कोर्ट ने माना दोषी, मुस्लिम युवाओं को भड़काने का है आरोप 

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हाइलाइट्स

NIA की स्‍पेशल कोर्ट जल्‍द सुनाएगी फैसला
ISIS की विचारधारा फैलाने का है आरोप
देश विरोधी साजिशों में शामिल था आरोपी

नई दिल्‍ली. केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए (NIA) की विशेष कोर्ट ने आतंकी संगठन आईएसआईएस ( ISIS) से जुड़े एक आतंकी के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे दोषी ठहराया है . दरअसल ये मामला राजस्थान के जयपुर से जुड़ा हुआ है . दोषी आतंकी का नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है, एनआईए मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी के मुताबिक ये आरोपी जयपुर के जवाहर नगर इलाके का रहने वाला है. हालांकि ये आरोपी मूल रूप से कर्नाटक का निवासी है. दोषी आतंकी मोहम्मद सिराजुद्दीन के खिलाफ जयपुर की स्पेशल कोर्ट 20 फरवरी को सजा कितने सालों की होगी उसका फैसला सुनाया जाएगा.

एनआईए के अधिकारी के मुताबिक दोषी आतंकी मोहम्मद सिराजुद्दीन पर आतंकी संगठन ISIS के विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के साथ– साथ आरोप कई संगीन आरोप लगे थे, लिहाजा इसी बात के मद्देनजर उसके खिलाफ UAPA कानून यानी गैरकानूनी क्रियाकलाप (रोकथाम ) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके साथ ही उस आरोपी के खिलाफ सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप ( WhatsApp), टेलीग्राम के माध्यम से आतंकियों के विचारधारा को प्रसारित करने के साथ ही राजस्थान सहित देश के कई राज्यों आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ था.

देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश
इसके साथ ही मुस्लिम धर्म समुदाय से जुड़े युवाओं को भारत देश में भड़काने की साजिश में जुटा हुआ था. इसके साथ ही आतंकियों और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों को ऑनलाइन मीटिंग करवाने और आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ था. एनआईए की तफ़्तीश के दौरान ये बातें भी सामने आई की आतंकी संगठन आईएसआईएस के गुर्गों द्वारा राजस्थान में हिंसा करने और आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साज़िश में जुटा हुआ था. इस मामले में फिलहाल तफ़्तीश का दायरा काफ़ी आगे बढ़ चुका है , जांच एजेंसी जल्द ही कुछ और बडे़ खुलासे करने वाली है.

Tags: ISIS, ISIS terrorists, NIA, NIA Court

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