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Kisan Andolan News Today: किसान आंदोलन से जुड़े मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने किसानों को ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी के बजाए बस से दिल्ली जाने की सलाह दी है। फिलहाल, किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार की तरफ से अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। मामले पर अगले सप्ताह फिर सुनवाई होगी।
अदालत ने किसानों से कहा है कि अगर वे दिल्ली जाना चाहते हैं, तो ट्रैक्टर या ट्रॉली के बजाए बस से भी जा सकते हैं। मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की बेंच ने केंद्र सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इनमें किसान संगठनों के साथ बातचीत की जानकारी भी मांगी गई है।
मॉडिफाइड ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान!
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा के गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने जानकारी दी है कि राज्य के आठ जिलों में किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की अनुमति दी गई है। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी थी कि किसान बैरियर तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ सकते हैं।
कोर्ट को बताया गया कि अगर किसान यूनियन सरकार के प्रस्ताव को नहीं मानने का फैसला करते हैं, तो हजारों प्रदर्शनकारी मॉडिफाइड ट्रैक्टरों से बैरियर तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ सकते हैं। खास बात है कि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली में क्या तैयारी
इधर, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पाइंट्स को सील कर दिया है। साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब के स्पेशल डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) अर्पित शुक्ला ने कोर्ट को बताया है कि 14 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने उन्हें बताया था कि किसान अंबाला में शम्भू सीमा और जींद में दाता सिंहवाला सीमा पर पुलिस बैरिकेड्स के खिलाफ JCB के इस्तेमाल की तैयारी कर रहे हैं।
JCB पर सख्ती
खबर है कि इसके बाद ही पंजाब में सभी SSP और आयुक्तों को निर्देश जारी किए गए थे कि पटियाला और संगरूर की तरफ किसी भी मशीनरी को जाने की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा उन्होंने किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई वार्ता की जानकारी भी अदालत को दी है।