
Krishna Janmabhoomi Case: शाही ईदगाह मस्जिद का होगा सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी मंजूरी
allahabad hc allowed asi survey of shahi idgah mosque in mathura (Photo Credit: File)
highlights
- श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहबाद कोर्ट का बड़ा फैसला
- कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर में ASI सर्वे को दी मंजूरी
- कोर्ट की मंजूरी का हिंदू पक्ष ने किया स्वागत
New Delhi:
Krishna Janmabhoomi Case: उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. इस दौरान हर किसी की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी. कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने की मंजूरी दे दी है. बता दें कि जन्मभूमि-ईदगाह मामले में उच्च न्यायालय ने 16 नवंबर को सुनवाई की थी. इस दौरान सभी 18 मामलों से संबंधित वादकारी और प्रतिवादी को मौजूद रहने का निर्देश दिया था.
गुरुवार 14 दिसंबर को श्रीकृष्म जन्मभूमि-ईदगाह मामले में इलाहबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. कोर्ट सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह में ASI सर्वे करने की मंजूरी दे दी है. इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इसके साथ ही इलाहबाद कोर्ट ने शाही ईदगाह क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट की निगरानी में ही एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग भी मान ली है.
क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील
कोर्ट के फैसले को लेकर हिंदू कोर्ट के वकील विष्णु जैन ने बताया कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं. अदालत ने ईदगाह के परिसर में ASI सर्वे के लिए इजाजत दे दी है.
BREAKING| #AllahabadHighCourt Allows prayer to appoint a commission to inspect #Mathura‘s Shahi Idagh Mosque.
The order was passed on an Order 26 Rule 9 CPC application filed by the deity (Bhagwan Shri Krishna Virajman).
modalities regarding a commission to be decided later. https://t.co/ogPC3zbFD9
— Live Law (@LiveLawIndia) December 14, 2023
कब और कैसे होगा सर्वे
शाही ईदगाह में ASI सर्वे कब और कैसे होगा इसको लेकर फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है. बताया जा रहा है कि इससे संबंधित फैसला 18 दिसंबर को लिया जाएगा. यानी सोमवार को यह तय होगा कि सर्वेक्षण में कुल कितने लोग शामिल होंगे और कहां से और कैसे सर्वेक्षण का काम शुरू किया जाएगा.
क्या है मामला
दरअसल हिंदू पक्ष का आरोप है कि ईदगाह पक्ष जन्मभूमि की स्थापना कला के साथ खिलवाड़ कर सबूतों को नष्ट करने का काम कर रहा है. इससे पहले सभी साक्ष्य नष्ट कर दिए जाएं, उच्च न्यायलय से मांग की गई कि ज्ञानवापी की तरह ही जन्मभूमि का भी सर्वे कराने का आदेश जारी किए जाए. इसको लेकर हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में अपील की थी. बहरहाल मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है. हिंदू पक्ष ने कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया है.
First Published : 14 Dec 2023, 02:18:42 PM