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बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 75 फीसदी आरक्षण नियम लागू कर दिया गया है। अब इंजीनियरिंग, मेडिकल और पॉलिटेक्निक संस्थानों में करीब 23 हजार आरक्षित सीटों पर विद्यार्थियों का हर साल दाखिला
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बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 75 फीसदी आरक्षण नियम लागू कर दिया गया है। अब इंजीनियरिंग, मेडिकल और पॉलिटेक्निक संस्थानों में करीब 23 हजार आरक्षित सीटों पर विद्यार्थियों का हर साल दाखिला
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