Home Tech & Gadget NCLAT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा Google: ₹1338 करोड़ के जुर्माने को दी चुनौती

NCLAT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा Google: ₹1338 करोड़ के जुर्माने को दी चुनौती

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NCLAT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा Google: ₹1338 करोड़ के जुर्माने को दी चुनौती

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NCLAT के आदेश के खिलाफ अब Google सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है, जहां कंपनी ने ₹1338 करोड़ के जुर्माने को चुनौती दी है। दिग्गज टेक कंपनी Google ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा गूगल पर लगाए गए 1,338 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा गया। NCLAT ने यह कहते हुए आदेश बरकरार रखा था कि सीसीआई का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है। 

फरवरी में, गूगल ने NCLAT के सामने प्रस्तुत किया था कि डिवाइस निर्माता कंपनियों के साथ उसके मोबाइल ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट पर सीसीआई द्वारा “अनुचित अधिरोपण” किया गया था, क्योंकि इसने डिवाइस निर्माता कंपनियों को कॉम्पीटिटर समेत अन्य ऐप्स को इंस्टॉल करने से प्रतिबंधित नहीं किया था।

क्या था मामला, जानिए

4 जनवरी के NCLAT के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को अपीलीय न्यायाधिकरण को 31 मार्च तक गूगल की अपील पर फैसला करने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने NCLAT द्वारा जारी 10 नॉन-मोनिटरी निर्देशों पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

सीसीआई द्वारा पारित आदेशों के लिए एक अपीलीय अथॉरिटी NCLAT ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 15 फरवरी को एंड्रॉइड मामले में अपनी सुनवाई शुरू की थी।

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मामले पर बहस करते हुए, गूगल ने कहा कि मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (एमएडीए) के माध्यम से डिवाइस पर उसके ऐप्स की प्री-इंस्टॉलेशन “अनुचित” नहीं थी क्योंकि अन्य ऐप्स इंस्टॉल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था और उनके लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध थी। .

इससे पहले, NCLAT की एक अलग पीठ ने 4 जनवरी को गूगल की याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें उसे सीसीआई द्वारा लगाए गए 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसने सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मामले को 3 अप्रैल, 2023 को अंतिम सुनवाई के लिए रखा था।

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