Friday, July 5, 2024
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New SIM Card Rules To Be Followed In India From 1 December 2023 fake SIM penalties – Tech news hindi – काम की खबर: 1 दिसंबर से बदल रहे SIM Card से जुड़े ये नियम, नहीं मानने पर हो सकती है जेल, गैजेट्स न्यूज


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आज हमारा लाइफस्टाइल हो गया है जिसमें हम मोबाइल के बिना एक भी नहीं रह पाते हैं। ऐसे में मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों को सिम कार्ड नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सिम कार्ड से जुड़ा एक नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होने वाला है। अगर आप नया सिम खरीदने की योजना बना रहे हैं या सिम कार्ड विक्रेता हैं तो ये नए नियम महत्वपूर्ण हैं।

 

ये नियम नकली सिम से जुड़े घोटालों और धोखाधड़ी से निपटने के लिए हैं। बढ़ते घोटाले के मामलों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग सिम कार्ड खरीदने और बेचने के लिए नए नियम ला रहा है, जिन्हें 1 दिसंबर से देश भर में लागू किया जाएगा। सरकार ने फर्जी सिम के कारण होने वाले घोटालों की गंभीरता को देखते हुए ये कदम उठाए हैं और इन नियमों को तोड़ने पर जुर्माने और जेल की सजा शामिल है। आइए नीचे जानते हैं भारत में सिम कार्ड से जुड़े नियम।

 

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New Sim Card Rules 2023

सिम डीलर वेरिफिकेशन: जो कोई भी सिम कार्ड बेचना चाहता है और सिम कार्ड डीलर है, उसे वेरिफिकेशन से गुजरना होगा और उन्हें सिम कार्ड बेचते समय पंजीकृत भी कराना होगा, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर जिम्मेदार हैं। इसका पालन न करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है.

पर्सनल डेटा कलेक्शन: जो ग्राहक अपने मौजूदा नंबरों के लिए सिम कार्ड खरीदते हैं, उन्हें अपना आधार और कई पर्सनल डेटा जमा करना होगा।

थोक सिम कार्ड जारी करना: नए नियमों ने जारी किए जाने वाले सिम कार्ड की संख्या की सीमा तय कर दी है। व्यक्ति केवल व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से थोक में सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और सामान्य यूजर्स अभी भी एक आईडी पर 9 सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

सिम कार्ड डीएक्टिवेट करने के नियम: जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सिम कार्ड अब थोक में जारी नहीं किए जाएंगे और एक सिम कार्ड बंद करने के बाद, वह नंबर 90 दिनों की अवधि के बाद ही किसी अन्य व्यक्ति के लिए लागू होगा।

जुर्माना: जिन सिम बेचने वाले विक्रेताओं ने 30 नवंबर तक पंजीकरण नहीं कराया होगा, उन्हें 10 लाख रुपये तक जुर्माना देना होगा और जेल की संभावना भी हो सकती है।

 

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