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NEET-UG 2023 Counselling : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने अपने नए विनियमों में राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) मेधा सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक साझा काउंसलिंग का प्रस्ताव किया है। इन नए विनियमों को स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 या जीएमईआर-23 कहा जाता है। एनएमसी ने दो जून को एक अधिसूचना में कहा, ”नीट-यूजी की योग्यता सूची के आधार पर भारत में सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए साझा काउंसलिंग होगी।” अधिसूचना के मुताबिक काउंसलिंग पूरी तरह से एनएमसी द्वारा प्रदान की गई सीट ढांचे पर आधारित होगी। जरूरत होने पर कई दौर में साझा काउंसलिंग आयोजित हो सकती है। अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (यूजीएमईबी) साझा काउंसलिंग के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करेगा। धारा 17 के तहत नामित प्राधिकार प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुरूप काउंसलिंग का आयोजन करेगा। सरकार काउंसलिंग के लिए एक नामित प्राधिकार नियुक्त करेगी और सभी स्नातक सीटों के लिए अपनी एजेंसी और पद्धति तय करेगी तथा अधिसूचित करेगी। विनियमों में कहा गया है कि कोई भी चिकित्सा संस्थान इन नियमों का उल्लंघन कर किसी भी उम्मीदवार को स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं देगा।