Tuesday, September 3, 2024
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NPS vs OPS : पुरानी पेंशन लागू हुई तो कर्मचारियों के हाथ में कम आएगा वेतन, आंकड़ों में देखें कितनी होगी कटौती


हाइलाइट्स

एनपीएस में कर्मचारी के बेसिक और डीए से 10 फीसदी राशि काटकर इसमें डाली जाती है.
सरकार की ओर से इस एनपीएस खाते में 14 फीसदी राशि जमा की जाती है.
पीएफ खाते में कर्मचारी और नियोक्‍ता यानी सरकार का अंशदान बराबर रहता है.

नई दिल्‍ली. हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्‍यों में सरकारों के पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा के बाद एक बार फिर नई और पुरानी पेंशन को लेकर जिरह-बहस शुरू हो गई है. कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन के फायदे गिनाकर इसे दोबारा लागू करने की बात करते हैं, जबकि सरकारों का कहना है कि नई पेंशन ज्‍यादा कारगर है. पुरानी पेंशन को भले ही कर्मचारियों के हित में बताया जा रहा हो, लेकिन क्‍या आपको पता है कि इसके लागू होने से आपकी टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा.

इस बारे में जब हमने निवेश सलाहकार मनोज जैन से बातचीत की तो उन्‍होंने बताया कि अंशदान के मामले में फिलहाल नई और पुरानी पेंशन योजना की राशि लगभग एक जैसी बैठती है. लेकिन, पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी यानी उनके हाथ में आने वाले वेतन में कमी आ सकती है. एक्‍सपर्ट का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्‍ता का अंशदान बराबर रहता है.

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क्‍या है एनपीएस में कटौती का नियम
एनपीएस (NPS) के तहत पेंशन फंड में कटौती का नियम ये है कि कर्मचारी के बेसिक और डीए से 10 फीसदी राशि काटकर इसमें डाली जाती है. वहीं सरकार की ओर से इस एनपीएस खाते में 14 फीसदी राशि जमा की जाती है. यानी फंड में कुल जमा राशि कर्मचारी के बेसिक और डीए का 24% रहती है, लेकिन इसमें कर्मचारी का अंशदान सिर्फ 10 फीसदी, जबकि नियोक्‍ता का 14 फीसदी रहता है.

हाथ में कितना आएगा पैसा
इसे आंकड़ों से समझें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक और डीए मिलाकर वेतन 50 हजार रुपये बनता है. ऐसे में उसके खाते से एनपीएस में 10 फीसदी (5 हजार रुपये) की कटौती होगी और हाथ में 45 हजार रुपये सैलरी आएगी. इस दौरान सरकार की ओर से कर्मचारी के बेसिक और डीए का 14 फीसदी (7,000 रुपये) राशि उसके फंड में जमा की जाएगी.

पुरानी पेंशन में कटौती का क्‍या नियम
पुरानी पेंशन के तौर पर कर्मचारी का पीएफ खाता खोला जाता है, जिसमें उसके बेसिक और डीए की 12 फीसदी राशि काटकर डाली जाती है. इतना ही अंशदान नियोक्‍ता यानी सरकार की ओर से भी किया जाता है. इस तरह कर्मचारी के कुल बेसिक और डीए की 24 फीसदी राशि उसके पीएफ खाते में जमा होती है. वैसे तो यह आंकड़ा एनपीएस के समान ही है, लेकिन इसमें कर्मचारी और नियोक्‍ता का अंशदान बराबर रहता है.

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अब कितनी रहेगी टेक होम सैलरी
पुरानी पेंशन यानी पीएफ के लिहाज से देखें तो 50 हजार रुपये का बेसिक और डीए पाने वाले कर्मचारी को पीएफ में 12 फीसदी (6,000 रुपये) का योगदान करना होगा. अब उसकी टेक होम सैलरी घटकर 44 हजार रुपये रह जाएगी. हालांकि, पीएफ खाते में 6,000 रुपये का योगदान ही नियोक्‍ता भी करेगा और कुल कटौती एनपीएस जितनी यानी 12 हजार रुपये ही होगी.

Tags: Business news in hindi, Employees salary, New Pension Scheme, NPS, Pension scheme, PF account



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