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PFI पर जारी रहेगा बैन, ट्राइब्यूनल ने सरकार के फैसले को बताया सही

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PFI पर जारी रहेगा बैन, ट्राइब्यूनल ने सरकार के फैसले को बताया सही

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पिछले साल पीएफआई पर बैन लगा दिया गया था। मोदी कैबिनेट ने फैसले से 15 दिन पहले ही पीएफआई के बारे में नोट तैयार कर लिया था और कहा था कि इसको बैन करने की जरूरत है। पीएफआई को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के साथ प्रतिबंधित किया कया था। ट्राइब्यूनल ने भी सरकार के फैसले को सही बताया है और कहा है कि पीएफआई और संबंधित संगठनों पर बैन जारी रहेगा।

इस मामले में सुनवाई के दौरान सरकार ने पांच सील कवर लिफाफों में दस्तावेज ट्राइब्यूनल को सौंपे हैं. इसके अलावा गृह सचिव अजय भल्ला ने यूएपीए के तहत गोपनीयता का हवाला देते हुए अपना जवाब भी सील कवर में ही दिया है। सरकार ने पीएफआई के खिलाफ 71 केसों में करीब 97 गवाहों की बात कही है। 21 मार्च को ट्राइब्यूनल ने आदेश दिया था। 

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के ट्राइब्यूनल में गृह मंत्रालय के उपसचिव धर्मेद्र कुमार पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर 2022 को पीएफआई बैन किया गया था। इससे पहले केंद्रीय एजेंसियों ने अच्छी तरह जांच की थी। पीएफआई गैरकानूनी और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था। यह संगठन कानून की धज्जियां उड़ा रहा था। 

इस  बारे में एक नोट तैयार किया गया था और केंद्रीय कैबिनेट को भेजा गया था। 25 सितंबर को इसकी मंजूरी मिली थी। हालांकि 25 सितंबर से 15 दिन पहले ही नोट तैयार हो गया था। बता दें कि केंद्रीय  एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर देशभर में छापे मारे थे। इसके बाद इस संगठन को बैन कर दिया गया था। 

 

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