हाइलाइट्स
पीपीएफ खाताधारक 7वें वर्ष पीपीएफ खाते से 50% रकम निकाल सकते हैं.
अवधि समाप्त होने से पहले अपना पीपीएफ खाता बंद किया जा सकता है.
समय से पहले पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए फॉर्म सी भरना होता है.
नई दिल्ली. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सुरक्षित निवेश योजना है. शानदर रिटर्न और टैक्स बचत की वजह से पीपीएफ में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ रही है. पीपीएफ खाते में जमा रकम पर सरकार 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दे रही है. पीपीएफ खाता डाकघर अथवा किसी भी बैंक की शाखा में खुलवाया जा सकता है. पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में प्रति वर्ष कम से कम 500 रुपये तथा अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा करवाए जा सकते हैं. यह EEE कैटेगरी की स्कीम है. इसका अर्थ है कि इसमें हर साल जमा करवाई जाने वाली राशि, इस राशि पर प्रति वर्ष हासिल होने वाला ब्याज और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी राशि टैक्स फ्री होती है.
पीपीएफ की लॉक-इन अवधि 15 साल है. पैसों की जरूरत होने पर पीपीएफ खाते से कुछ राशि 15 साल से पहले भी निकाली जा सकती है. अगर आप 15 साल से पहले खाते से पैसा निकालना चाहते हैं या इसे बंद करना चाहते हैं, तो आंशिक निकासी के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा. 15 साल के बाद खाते में जमा पूरी रकम को निकाला जा सकता है.
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क्या है आंशिक निकासी के नियम
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीपीएफ खाताधारक 7 वें वर्ष पीपीएफ खाते से 50% रकम निकाल सकते हैं. बता दें कि पीपीएफ का खाता पहले 6 साल पूरी तरह से लॉकइन होता है. अगर किसी व्यक्ति ने वित्त वर्ष 2020-2021 में निवेश करना शुरू करना है तो वह 2025-2026 के बाद ही इमरजेंसी की स्थिति पैसों की निकासी कर सकता है. समय से पहले पैसा निकालने पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है. पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो यह 7 साल की शर्त खाताधारक के नॉमिनी पर लागू नहीं होती है. नॉमिनी कभी भी पैसे निकाल सकता है.
पहले भी बंद करवा सकते हैं खाता
कुछ परिस्थितियों में, 15 साल की अवधि समाप्त होने से पहले अपना पीपीएफ खाता बंद किया जा सकता है. खाताधारक या आश्रितों को किसी जानलेवा बीमारी होने पर या उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत होने पर PPF निकासी नियम 2021 के अनुसार पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है. यदि इसे मैच्योरिटी अवधि से पहले बंद किया जाता है, तो खाता खोलने की तारीख से बंद होने की तारीख तक 1% ब्याज काट लिया जाता है.
कैसे निकालें पैसे
समय से पहले पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए फॉर्म सी जमा करना होगा. यह फार्म डाकघर और बैंक में मिल जाता है. फॉर्म में आपको अकाउंट नंबर और वह राशि जो आप निकालना चाहते हैं, भरनी होती है. फार्म आपको पासबुक के साथ जमा कराना होगा. राशि सीधे आपके बचत खाते में जमा कर दी जाएगी, या आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी इसे ले सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : December 26, 2022, 12:06 IST