Home National ‘PUMA’ के नाम पर डुप्‍लीकेसी पड़ी भारी, आगरा के दुकानदार पर लगा 10 लाख का हर्जाना

‘PUMA’ के नाम पर डुप्‍लीकेसी पड़ी भारी, आगरा के दुकानदार पर लगा 10 लाख का हर्जाना

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‘PUMA’ के नाम पर डुप्‍लीकेसी पड़ी भारी, आगरा के दुकानदार पर लगा 10 लाख का हर्जाना

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Duplicacy of branded Shoe: ब्रांडेड शू कंपनी के नाम पर डुप्‍लीकेसी की खबरें अक्‍सर आती रहती है लेकिन आगरा में ऐसा करना एक दुकानदार पर भारी पड़ गया है। ‘PUMA’ कंपनी के मार्क के इस्‍तेमाल वाले जूते बेचने वाले इस दुकानदार को अब 10 लाख रुपए का हर्जाना भरना होगा। यह फैसला हाल में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सुनाया है। 

मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में PUMA कंपनी की ओर से 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया गया था। इसमें आगरा में ‘कुमकुम शूज’ के नाम से कारोबार करने वाले कारोबारी अशोक कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। कंपनी ने आरोप लगाया था कि अशोक कुमार नकली ‘PUMA’ उत्पादों को बनाते और बेचते हैं। फैसला पिछले सप्‍ताह के शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रथिबा एम. सिंह की ओर से सुनाया गया। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड PUMA ने इन आरोपों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी ने आरोपों में कहा आगरा ही नहीं दिल्‍ली और हरियाणा में भी ‘PUMA’ मार्क का इस्‍तेमाल कर अलग-अलग नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। PUMA कंपनी की इस गुहार के बाद दिल्‍ली हाईकोर्ट ने 2022 के सितंबर महीने में एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इसमें प्रतिवादी को PUMA ट्रेडमार्क वाले किसी भी जूते की बिक्री न करने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही PUMA ट्रेडमार्क वाले जूतों को बनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। मामले में आगे की जांच के लिए कोर्ट की ओर से एक स्थानीय आयुक्त को नियुक्त किया गया था। 

कोर्ट के आदेश में दुकानदार को यह भी आदेश दिया गया है कि जब्‍त किए गए सामान को नष्‍ट करने के लिए जर्मन स्‍पोर्ट्स वियर ब्रांड PUMA को सौंप दें। कोर्ट ने स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करते हुए कारोबारी अशोक कुमार को ‘PUMA’ के मार्क वाले उत्पादों को बनाने और बेचने पर रोक लगा दी है। स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने माना कि ‘कुमकुम शूज’ ने नकली PUMA जूते बेचकर करीब 18 से 19 लाख रूपयों का लाभ कमाया है। इसको ध्‍यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि कुमकुम शूज को 10 लाख रुपये का हर्जाना PUMA कंपनी को देना चाहिए।  

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