Home National Ramlala Pran Pratishtha: 22 जनवरी को एक और राज्य ने किया छुट्टी का ऐलान, शराब की दुकानें 36 घंटे रहेंगी बंद

Ramlala Pran Pratishtha: 22 जनवरी को एक और राज्य ने किया छुट्टी का ऐलान, शराब की दुकानें 36 घंटे रहेंगी बंद

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Ramlala Pran Pratishtha: 22 जनवरी को एक और राज्य ने किया छुट्टी का ऐलान, शराब की दुकानें 36 घंटे रहेंगी बंद

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Ramlala Pran Pratishtha: राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई राज्यों ने 22 जनवरी के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों को आधे दिन का अवकाश दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि दोपहर ढाई बजे से शाम पांच बजे तक मनी मार्केट खुला रहेगा। इस बीच एक और राज्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। सोमवार को ड्राई डे भी रहेगा।

जम्मू कश्मीर में प्रशासन विभाग (जीएडी) के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, “यह आदेश दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 22 जनवरी को आधे दिन का सार्वजनिक अवकाश (दोपहर 02:30 बजे तक) रखा जाएगा।” प्रशासन ने अयोध्या में अभिषेक कार्यक्रम के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी देने का जिक्र करते हुए आदेश जारी किया। 

36 घंटे बंद रहेंगी शराब की दुकानें

एक अन्य आदेश में प्रशासन ने घोषणा की कि प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर शराब की दुकानें 36 घंटे तक बंद रहेंगी।  उत्पाद शुल्क आयुक्त पंकज कुमार शर्मा ने जारी एक आदेश में कहा, “केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन केंद्र शासित प्रदेश में खुदरा दुकानों से शराब की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।” 

आदेश के अनुसार, सभी शराब की दुकानें और परिसर से बाहर की दुकानें रविवार (21 जनवरी) को रात 9 बजे बंद हो जाएंगी और 23 जनवरी को सुबह 9 बजे फिर से खुलेंगी। होटल, रेस्तरां, क्लब, बैंक्वेट में दुकानों और बार को आदेश दिया गया है कि 21 जनवरी को रात 11 बजे बंद होगा और 23 जनवरी को सुबह 10 बजे दोबारा खुलेगा।

इसमें आगे कहा गया है कि 22 जनवरी को किसी भी सामाजिक अवसर के लिए किसी प्रतिष्ठान या निजी व्यक्ति को शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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