Home National ‘SC का फैसला खुदाई हुकुम तो नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे’, आर्टिकल 370 पर मुफ्ती का बयान

‘SC का फैसला खुदाई हुकुम तो नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे’, आर्टिकल 370 पर मुफ्ती का बयान

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‘SC का फैसला खुदाई हुकुम तो नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे’, आर्टिकल 370 पर मुफ्ती का बयान

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Mehbooba Mufti- India TV Hindi

Image Source : MEHBOOBA MUFTI/ANI
महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 को लेकर दिया बयान

जम्मू कश्मीर: आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुदाई हुकुम तो नहीं है, हम उम्मीद नहीं खोएंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।’

मुफ्ती ने और क्या कहा?

महबूबा मुफ्ती ने कहा, ‘हमें हिम्मत नहीं हारनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई सालों से जद्दोजहद की और इसमें हमें बहुत नुकसान हुआ है। हमें उन कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने देना है। लोग चाहते हैं कि हम हिम्मत हारें और शिकस्त को स्वीकार करके घर में बैठ जाएं लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम आखिरी दम तक जद्दोजेहद करेंगे। हमारे खोए हुए वकार को हम सूद समेत हासिल करेंगे।’

मुफ्ती ने कहा, ‘इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता है। वो भी बड़े जज थे। आज किसी जज ने कोई और फैसला दिया है। इसको हम खुदाई हुकुम नहीं मान सकते हैं।’

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कई दिनों तक सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा-370 हटाया जाना कोई गलत फैसला नहीं है। केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। इसके साथ कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी।

पांच जजों की बेंच ने सुनाया फैसला  

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने तीन फैसले सुनाए, लेकिन सभी एक ही तरह के फैसले हैं। फैसला सुनाते वक्त CJI ने कहा कि पांच जजों की बेंच ने तीन तरह के फैसले लिए लेकिन अंतिम निष्कर्ष सभी का एक ही है। इस मामले की सुनवाई वाले बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत थे।

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