ऐप पर पढ़ें
ऐसे समय में जब देश में टेक्स्ट-आधारित वित्तीय घोटाले बढ़ रहे हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रमुख संस्थाओं को अपने कंटेंट टेम्पलेट (यानी की भेजे जा रहे मेसेज के टेक्स्ट को) रजिस्टर करने के लिए चेतावनी जारी की है। यदि कोई कंपनी (पीई) टेम्पलेट रजिस्टर नहीं कराती है तो वो अपने कमर्शियल एसएमएस कंज्यूमर को नहीं भेज सकती है।
Train में चाहिए Confirm Seat तो ऐसे बुक करें Rail Ticket, बहुत कम लोग जानते हैं ये Trick
संचार मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियों (पीई) को एक्सेस प्रोवाइडर्स के साथ रजिस्टर कंटेंट टेम्प्लेट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। एसएमएस के माध्यम से कोई भी डिटेल बिना रजिस्टर किए लोगों को नहीं भेजी जा सकती है। पीई बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां और व्यवसाय जैसी संस्थाएं हैं।
पंजीकरण क्यों आवश्यक है?
ट्राई ने कहा कि यह देखा गया है कि कुछ पीई ने बड़ी संख्या में हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट पंजीकृत किए हैं और कई बार इनमें से कुछ का कुछ टेलीमार्केटर्स द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। ट्राई ने कहा कि कई पीई ने अभी तक हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट का वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है, इस वजह से कंटेंट के दुरुपयोग के चांस ज्यादा हैं।
Amazon की चौंकाने वाली डील: Redmi के सस्ते Smartphones पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट
मंत्रालय ने कहा कि फरवरी 2023 में, TRAI ने RBI, SEBI, NHA और सभी केंद्र / राज्य सरकार के विभागों को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे अपने दायरे में आने वाले सभी संस्थानों / विभागों को संवेदनशील बनाएं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बल्क एसएमएस भेजते समय मेसेज का हैडर और टेक्स्ट टेम्पलेट को मिसयूज नहीं हो।