Monday, December 16, 2024
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TAN Card: क्‍या होता है टैन कार्ड, यह PAN से कितना अलग है और किसे बनवाना जरूरी होता है?


हाइलाइट्स

TAN का फुल फॉर्म Tax Deduction and Collection Account Number होता है.
TAN उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो टैक्स की कटौती या उसे जमा करते हैं.
टैन कार्ड के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं.

नई दिल्ली. पैन कार्ड (PAN Card) के बारे में हम सभी जानते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी टैन कार्ड (TAN Card) के बारे सुना है? कई बार लोग पैन कार्ड और टैन कार्ड में अंतर नहीं कर पाते हैं और इन्हें एक ही समझ लेते हैं. हालांकि ये दोनों अलग-अलग होते हैं और इनका इस्तेमाल भी अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है. आज हम आपको इन दोनों में अंतर और इनके इस्तेमाल के बारे में बताने जा रहे हैं.

पैन कार्ड बैंकिंग से जुड़ी ज्यादातर गतिविधियों में जरूरी होता है. इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है. यह विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी होता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट पर नजर रखता है. वहीं टैन कार्ड इससे अलग होता है.

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क्या होता है टैन कार्ड?
टैन कार्ड में भी पैन की तरह एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है. इसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है. TAN का फुल फॉर्म Tax Deduction and Collection Account Number होता है. यह उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो टैक्स की कटौती या उसे जमा करते हैं. आसान भाषा में कहें तो पैन टैक्स भरने वालों के लिए बनता है जबकि टैन टैक्स काटने वालों के लिए बनाया जाता है. ऐसे लोग जो किसी काम के बदले पैसे देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो टैक्स काटकर पैसा दें. इसके लिए कैटेगरी बनाई गई है जिसके तहत आने वाले लोगों या कंपनियों के लिए टैन बनवाना जरूरी होता है.

PAN से कैसे अलग है TAN?
जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनके लिए PAN बनता है जबकि जिनका टैक्स कटता है या जमा होता है उनके लिए TAN नम्बर का होना जरूरी है. पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जबकि टैन का मतलब है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर है. TDS से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स और इनकम टैक्स विभाग से TDS से जुड़े सभी तरह के लिए टैन नंबर का जिक्र करना जरूरी होता है.

टैन कार्ड के लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
टैन कार्ड के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा. यहां टैन के लिए आपको फॉर्म 49B भरना होता है. साथ ही आपको 62 रुपये का पेमेंट भी करना होता है. पेमेंट के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या नेट बैंकिंग आदि में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं.

Tags: Aadhaar pan linking deadline, Aadhar card, Business news, Business news in hindi, Pan card



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