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इस नियम के उल्लंघन पर ट्राई सख्त हो गया है। ट्राई की तरफ से नया आदेश जारी करके कहा गया है कि टेलीमार्केटिंग कंपनियां 30 दिनों के भीतर ऐसे 10 नंबर वाले प्रमोशनल कॉल और मैसेज को बंद कर दें। अगर इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, तो टेलीमार्केटिंग एजेंसियों के लिए खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्राई की ओर से सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 30 दिनों के भीतर इन नियमों का लागू करने का निर्देश दिया है।
न करें ये काम वरना बंद हो जाएगा मोबाइल नंबर
अगर आप भी अपने 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर का इस्तेमाल प्रमोशन मैसेज या फिर कॉलिंग के लिए करते हैं, तो ऐसा करना बंद कर दें। वरना 30 दिनों के भीतर आपके 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर का बंद कर दिया जाएगा। टेलीमार्केटिंग कंपनियों में काम करने वाले यूजर्स को पर्सनल मोबाइल नंबर की बजाय कंपनी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉलिंग करना चाहिए।
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