Wednesday, April 16, 2025
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UP Police Bharti: कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में छूट के मामले में हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब


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UP Police Bharti: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 60244 पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की आयु सीमा में पांच वर्ष छूट की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जयप्रकाश व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है।

याचिका के अनुसार 60244 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी गई है। जबकि यह भर्ती पांच वर्ष बाद आई है। यह भी कहा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दाखिल हलफनामे में हर वर्ष आरक्षी भर्ती आयोजित करने की बात कही थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पांच साल के लंबे अंतराल के कारण कई अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। एडवोकेट अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि इससे संविधान के मौलिक अधिकार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लंघन होता है। सरकार द्वारा नई भर्ती में खेल कोटे से आरक्षी भर्ती व दरोगा भर्ती में पांच वर्ष की छूट दी गई है। ऐसे में कांस्टेबल भर्ती की आयुसीमा में भी पांच वर्ष की छूट दी जानी चाहिए। 

यूपी पुलिस में 60 हजार से ज्यादा कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन यूपीपीबीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर किए जा सकते हैं। यूपी पुलिस की इस भर्ती में भाग लेने को इच्छुक अभ्यर्थियों के पास अभी 16 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है।

इसी के साथ ही यूपी पुलिस में एसआई, एएसआई (लिपिक/गोपनीय) और कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर के पदोंं पर भर्ती के लिए भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है।

गौरतलब है कि यूपी पुलिस  में कांस्टेबल के 60244 पदों पर भर्ती के लिए 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का ऐलान किया था। यानी अब सामान्य वर्ग के 25 वर्ष आयु तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यह छूट सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दी गई है और इसका फायदा सभी वर्ग के अभ्यर्थी उठा सकते हैं। योगी सरकार ने यह ऐलान आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले 26 दिसंबर 2023 को किया था। 



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