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UP Police Constable Bharti 2015: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2015 के ओबीसी अभ्यर्थी की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड के अपर सचिव भर्ती को रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने पुलिस भर्ती 2015 के ओबीसी अभ्यर्थी अभय कुमार वर्मा की याचिका पर अधिवक्ता सुनील यादव को सुनकर दिया है।
एडवोकेट सुनील यादव का कहना था कि याची ने भर्ती परीक्षा में ओबीसी के लिए घोषित कटऑफ अंक से ज्यादा नंबर अर्जित किए थे। याची ने दस्तावेजों की जांच के वक्त निर्धारित अवधि का जातिप्रमाण पत्र भी जमा किया था लेकिन आवेदन के समय मानवीय भूल से जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर निवास और निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर जाति प्रमाण पत्र का विवरण भर दिया था। इस कारण भर्ती बोर्ड ने याची को ओबीसी आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया। बोर्ड ने याची के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याची ने निर्धारित अवधि का जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, इसे लेकर याचिका दाखिल की गई। इस पर सुनवाई करते हाईकोर्ट की ने भर्ती बोर्ड का आदेश निरस्त कर दिया और याची को एक सप्ताह में जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
याची ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति भर्ती बोर्ड को पंजीकृत डाक से 2016 में भेज दी लेकिन दो वर्ष बाद भर्ती बोर्ड ने याची के दावे को तीसरी बार पुराने आधार पर ही फिर से खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध फिर याचिका की गई। इस पर हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड से स्पष्ट जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था लेकिन भर्ती बोर्ड ने 31 जनवरी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए 14 फरवरी तक हलफनामा दाखिल न करने की दशा में, अपर सचिव भर्ती को रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा है।