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UPSC CSE Prelims 2023: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। न्यायाधीश चंद्रधारी सिंह मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद के लिए तय की है। आयोग ने याचिका को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और मामले पर विस्तृत पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। वहीं याचिका कर्ताओं ने 12 जून 2023 को घोषित हुए प्रीलिम्स रिजल्ट को रोकने और फाइनल आंसर की जारी करने की मांग की।
सिविल सेसा परीक्षा की तैयारी कर रहे 17 अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई कि यूपीएससी निर्देश दिया जाए कि सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा 2023 को रद्द कर दोबारा आयोजित कराया जाए। यह मामला अवकाश पर चल रहे न्यायाधीश मनोज जैन की पीठ के समक्ष आया था।
याचिकों की ओर से एडवोकेट राजीव कुमार दुबे ने कहा पूरे भर्ती चक्र पर यूपीएससी की मनमानी से हम दुखी हुए हैं।
12 जून को यूपीएससी की ओर से सीएसई प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किए जाने के नोटिस को भी चुनाती दी गई है और परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी करने की मांग की गई है।