केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 13 मई 2021 से 29 जुलाई 2021 के बीच 10 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक बनने के योग्य हैं। न्यायाध
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UPSC Recruitment: आवेदन की अंतिम तारीख तक योग्यता पूरी करने वाले प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्य
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