UPSSSC Recruitment: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रतीक्षा सूची के आधार पर भर्ती करने के मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के फैसले को सही ठहराया है। इससे साफ हो गया है कि पात्र अभ्यर्थियों के न मिलने पर रिक्त पदों को नए सिरे से भरा जाएगा।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के आधार पर न भरने का फैसला अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर किया था। यह मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के फैसले को सही ठहरा दिया गया है। आयोग अब रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों के न मिलने पर उन पदों को भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन लेगा।