Friday, March 14, 2025
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VIDEO: आसमान में थी इंडिगो फ्लाइट, तभी दरवाजा खोलने लगा शख्स, फिर…


नई दिल्ली. त्रिपुरा पुलिस ने गुरुवार को गुवाहाटी से आ रही इंडिगो फ्लाइट का हवा में अगला दरवाजा खोलने का प्रयास करने के आरोप में एक 41 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान पूर्वी अगरतला के जिरानिया निवासी बिस्वजीत देबनाथ के रूप में हुई है. उसने ठीक फ्लाइट लैंडिंग के समय गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे इसके पहले ही रोक लिया गया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अगरतला के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बिस्वजीत देबनाथ इंडिगो 6E457 की सीट नंबर 1D पर हैदराबाद से गुवाहाटी होते हुए अगरतला की यात्रा कर रहा था. जिस समय फ्लाइट लैंडिंग की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक बिस्वजीत दरवाजे की ओर भागा और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन चालक दल के सदस्यों ने उसे रोक दिया. गेट खोलने की कोशिश के दौरान उससे हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई. उसकी पिटाई भी की गई.

गेट की ओर भागते ही झपट पड़ी एयरहोस्टेस, जमकर पिटाई
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गेट खोलने की कोशिश के दौरान ही फ्लाइट में मौजूद एक एयरहोस्टेस उस पर झपट पड़ी और अन्य यात्रियों की मदद से उसे पीछे वापस खींच लिया. आरोपी ने क्रू मेंबर्स के साथ दुर्व्यवहार किया तो गुस्साए यात्रियों ने फ्लाइट के अंदर ही आरोपी की पिटाई कर दी. पिटाई के चलते वह बुरी तरह घायल हो गया. अगरतला में इंडिगो स्टाफ के साथ सीआईएसएफ जवानों ने गंभीर रूप से घायल हुए विश्वजीत को बचाया और बाद में उसे एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया.

क्रू टीम लीडर भी मारपीट में घायल
पुलिस ने कहा कि उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है. पकड़े गए व्यक्ति को नशे का आदी भी बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार विमान के अंदर हुई मारपीट के दौरान क्रू टीम लीडर चंद्रिमा चक्रवर्ती और उनके साथी मनीष जिंदल भी घायल हो गए.

पहले भी हो चुकी ऐसी घटनाएं
फ्लाइट में गेट खोलने का ये पहला मामला नहीं है. अप्रैल 2023 में भी इंडिगो की ही चलती फ्लाइट में इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश करने का मामला सामने आया था. 30 साल का युवक इंडिगो की फ्लाइट में दिल्ली से सवार हुआ था, उसे बेंगलुरु जाना था. तभी उसने गेट खोलने की कोशिश की. युवक शराब के नशे में था. बेंगलुरू पहुंचने पर यात्री को सीआईएसएफ को सौंप दिया गया. चालक दल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 290 और 336 और विमानन अधिनियम की धारा 11 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया.

Tags: Guwahati Airport, Hyderabad News, Indigo flight



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