Tuesday, April 22, 2025
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राष्ट्रपति चुनाव, सोशल मीडिया पोस्ट और बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर… जानें डोनाल्ड ट्रंप पर लगे हैं क्या-क्या आरोप


न्यूयॉर्क. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को मैनहट्टन की एक अदालत में पेशी के दौरान कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 संगीन मामलों में खुद को निर्दोष बताया. ट्रंप वर्ष 2016 में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान एडल्ट फिल्म स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार को मैनहट्टन की अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे.

मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने एक बयान में कहा, ‘मैनहट्टन देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार बाजार का घर है. हम न्यूयॉर्क के कारोबारों को अपने आपराधिक आचरण को कवर करने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर करने की अनुमति नहीं दे सकते. जैसा कि ये सारे तथ्य बताते हैं, मनी ट्रेल और लोगों का आरोप झूठ के एक पैटर्न को उजागर करता है, जो न्यूयॉर्क के बुनियादी और मौलिक व्यापार कानूनों में से एक का उल्लंघन करता है.’

ये भी पढ़ें- एडल्ट स्टार से जुड़े मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बेगुनाह बताया, घर के लिए रवाना

अदालत में पेशी के दौरान अभियोजकों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के पहले लोगों को मुंह बंद रखने के लिए दिए पैसे (Hush Money) के तीन मामलों को कारोबारी रिकॉर्ड में गलत तरह से दिखाया. अभियोजकों ने साथ ही कहा कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक धमकी भरे सिलसिलेवार पोस्ट किए, जिसमें उन्हें आरोपी बनाए जाने पर ‘मौत और विनाश’ जैसी धमकी देना भी शामिल है.

अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने कहा, ‘डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान करने वाली जनता से हानिकारक जानकारी वाले आपराधिक आचरण को छिपाने के लिए अपने व्यापार रिकॉर्ड में बार-बार हेराफेरी की.’

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले अमेरिका के पहले मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने वकीलों के साथ याचिका दाखिल करते ही कोर्ट में हाथ जोड़कर बैठ गए. जब उनसे पूछा गया कि वह इन आरोपों को लेकर क्या कहना चाहेंगे तो पूर्व राष्ट्रपति ने कहा- ‘निर्दोष.’

न्यूयॉर्क में कारोबारी रिकॉर्ड से हेराफेरी करना ऐसे अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें एक साल से ज्यादा जेल की सजा का प्रावधान है. वहीं इसे चुनावी कानून के उल्लंघन जैसे किसी अन्य अपराध को आगे बढ़ाने या छुपाने के लिए जाता है तो इस जुर्म में चार साल तक की सजा हो सकती है.

Tags: America News, Donald Trump



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