दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल समीर वानखेड़े को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है और उन्हें बंबई हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है, क्योंकि मामला उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। यह राहत 22 मई तक के लिए है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल समीर वानखेड़े को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है और उन्हें बंबई हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है, क्योंकि मामला उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। यह राहत 22 मई तक के लिए है।
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