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टी राजा सिंह को निवारक निरोध (पीडी) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, नवंबर 2022 में तेलंगाना एचसी ने पीडी अधिनियम के तहत उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को रद्द कर दिया था।
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