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अगर यह जानकारी नहीं दी जाती है और पेंशन पूर्ववत लेता रहता है, तो ऐसे में सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। विवाह के बाद ली गई, किसी भी राशि की 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।
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