Home National सात साल से कम सजा में गिरफ्तारी पर कोर्ट सख्‍त, जांच अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई 

सात साल से कम सजा में गिरफ्तारी पर कोर्ट सख्‍त, जांच अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई 

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सात साल से कम सजा में गिरफ्तारी पर कोर्ट सख्‍त, जांच अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई 

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Arrest in cases with punishment less than seven years: सात साल या उससे कम की सजा में अभियुक्त को गिरफ्तार करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अजयनगर रसूलपुर निवासी अभियुक्त इस्लाम उर्फ छोटू की रिमांड याचना निरस्त करते हुए उन्हें 20 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा कर दिया। साथ ही विवेचक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को भेजा है।

विवेचक ने अभियुक्त इस्लाम उर्फ छोटू को मुकदमा अपराध संख्या 490/2023 धारा 147, 323, 504, 506, 308 आईपीसी, थाना गोरखनाथ से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। विवेचक ने न्यायालय से इस्लाम को न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने के लिए याचना की।

अभियुक्त की ओर से असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल संजय कुंवर निगम ने रिमांड प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि विवेचक ने जिन धाराओं में रिमांड के लिए याचना की है वह धारा सात वर्ष या उससे कम दंडावधि से दंडनीय है। विवेचक की ओर से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य व सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई में दी गई विधि व्यवस्था का अनुपालन भी नहीं किया गया।

प्रदर्शन-तोड़फोड़ में जेल गए पूर्व आईजी सहित नौ को जमानत

कमिश्नर कार्यालय पर तोड़फोड़ और सरकारी कार्य में बाधा सहित अन्य मामलों में जेल गए पूर्व आईजी और दलित चिंतक एसआर दारापुरी, लेखक डॉ. सिद्धार्थ, अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला सहित नौ लोगों को शनिवार को कोर्ट से जमानत मिल गई।

ये सभी लोग बीते दस अक्टूबर को दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, गरीब मजदूर, भूमिहीन परिवारों को एक-एक एकड़ जमीन देने की मांग को लेकर कमिश्नर कार्यालय में डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन कर रहे थे। कमिश्नर के नाजिर राजेश कुमाश शर्मा ने शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया पीएसी कैम्प निकट हनुमान मंदिर के पास रहने श्रवण कुमार निराला, बांसगांव के भुसवल निवासी ऋषि कपूर आनंद, चिलुआताल के नौतन विहार कालोनी की सीमा गौतम, बांसगांव के कौड़ीराम धस्का निवासी राजेन्द्र प्रसाद, बांसगांव के मयूरी जमैली निवासी डॉ रामू सिद्धार्थ, नीलम बौद्ध, सविता बौद्ध, निर्देश सिंह, अयूब अंसारी, दारापुरी निवासी इंदिरानगर लखनऊ, जय भीम प्रकाश निवासी एफ ब्लाक मंगलापुरी नार्थ वेस्ट दिल्ली, देवी राम निवासी दानकोट जिला गौतमबुद्ध नगर, सुधीर कुमार झा व 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इन लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, तोड़फोड़ करने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने एफआईआर के साथ ही एसआर दारापुरी, डॉ. रामू सिद्धार्थ, श्रवण कुमार निराला, ऋषि कपूर सहित आधा दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार कर लिया। बाद में तीन यूट्यूबरों को भी पकड़ा था।

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