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उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने अग्रवाल द्वारा दायर जमानत के अनुरोध वाली याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है और वह चार साल और छह महीने से जेल में है।
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