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Rajasthan Police Constable Bharti : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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Rajasthan Police Constable Bharti : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सीईटी (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) के 15 गुना छात्रों को नहीं बुलाने के कारण से संपूर्ण कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी सीईटी के 15 गुना छात्रों को नहीं बुलाने के खिलाफ आवाज भी उठा रहे थे। जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने हरिराम गुर्जर व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पदवार और वर्गवार सीईटी के 15 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया जो कि नियमों के खिलाफ हैं।

जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने हरिराम गुर्जर व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पदवार और वर्गवार सीईटी के 15 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए नहीं बलाया गया जो कि नियमों के खिलाफ हैं।

राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल 3578 पदों पर भर्ती होनी है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती में पहली बार लिखित परीक्षा से पहले फिजिकल कराया जा रहा है। फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। लिखित परीक्षा में पास होने वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी।

राजस्थान पुलिस 3578 कांस्टेबल भर्ती में सामान्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सीईटी में 40 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता रखी गई थी। जबकि एससी, एसटी के लिए 36 प्रतिशत अंक जरूरी तय किए गए थे।

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